मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
उप्र बस्ती जिले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वर्मा की अदालत ने चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले भुलई यादव ग्राम कोहल थाना नगर को 20 साल की सश्रम कैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष शाशकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासनी पीड़िता के पिता ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि 28 अप्रैल 2022 को उसकी चाय की दुकान पर उसकी पत्नी चार वर्षीय बेटी के साथ थी। वह सामान लेने बाजार गया था। उसके पड़ोसी गांव कोहल से भुलई यादव चाय की दुकान पर आया। पत्नी से समोसा लिया और पानी लेने दुकान के पीछे नल पर गई। उसी समय भुलई यादव उसके चार वर्षीया बेटी को उठाकर नदी के किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की आवाज सुनकर उसकी मां पहुंची तो वह छोड़कर भाग गया। बच्ची को महिला अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी भुलई को सजा व अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्राविधानो के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये देने की संस्तुति दी है।