12 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी मोबीन को 20 साल की सजा

सुलतानपुर। 12 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी मोबीन को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा।

*पीड़िता की मां ने 12 फरवरी 2021 की घटना बताते हुए अपनी बारह वर्षीय बेटी का अपहरण करने व दुष्कर्म के आरोप में बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के सत्थिन निवासी मोबीन के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज कराया था मुकदमा,किशोरी के साथ घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मोबीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल,फिलहाल उसे करीब दो माह बाद ही मिल गई थी जमानत*

*स्पेशल जज पवन शर्मा की अदालत में चला मामले का ट्रायल,मामले में बचाव पक्ष ने आरोपी मोबीन को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,पर बचाव पक्ष रहा फेल,वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह ने एक किशोरी को अपने जाल में फंसाकर उसकी इज्जत से खेलने वाले मोबीन को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किये जाने के लिए की मांग,उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने आरोपी मोबीन को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा,कोर्ट के इस फैसले से नाबालिग की इज्जत से खेलने वाले को मिली बड़ी सबक*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*

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