कलकत्ता HC ने दिए संदेशखाली मामले में CBI जांच के आदेश
निसिथ प्रमाणिक ने इसे संदेशखाली महिलाओं की एक जीत बताया
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के बाद, गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि अदालत का आदेश संदेशखाली की महिलाओं के लिए एक जीत है, जो अत्याचार का शिकार हो रही हैं। केंद्रीय गृहराज्यमंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा, “संदेशखाली में हुई घटना दुखद है। अदालत का आदेश न केवल संदेशखाली की महिलाओं की जीत है, बल्कि उन महिलाओं की भी जीत है, जो पूरे पश्चिम बंगाल में अत्याचार का शिकार हो रही हैं।” विशेष रूप से, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जे के कथित मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का निर्देश दिया। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर गंभीर ज्यादतियों और अत्याचारों का आरोप लगाया है। द्वीप पर कई महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इससे पहले, कोलकाता की अदालत ने निलंबित TMC नेता शेख शाहजहां को 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक, शाहजहां पर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में कई जमीनों पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। HC ने शाहजहां की हिरासत CBI को सौंपी: ED को झींगा आयात और निर्यात कारोबार में कई अवैध वित्तीय लेनदेन भी मिले। ED ने उनके खिलाफ दो प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कीं। इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर, कोलकाता पुलिस के अपराध जांच विभाग ने शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दी थी। सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामला मुख्य आरोपी शाहजहां की हिरासत के साथ सीबीआई को सौंप दिया जाए। अदालत ने आगे कहा कि राज्य पुलिस ने मामले में ‘लुकाछिपी’ खेली।’ लगभग दो महीने तक कथित तौर पर बचने के बाद, निलंबित टीएमसी नेता को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट अशोक झा