कबीर मठ के महंत विवेक दास को छेड़खानी में जेल
वाराणसी : वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) अनिल कुमार की अदालत ने कबीरचौरा स्थित कबीर मूलगादी के महंत विवेक दास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया है।
महंत विवेक दास पर वर्ष 2022 में चेतगंज थाने में महिला के साथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में महंत विवेक दास अग्रिम जमानत पर चल रहे थे। साथ ही अदालत में केस की नियमित सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के क्रम में अदालत ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी और नियमित जमानत के लिए दी गई अर्जी निरस्त कर दिया। उधर, कबीरमठ मूलगादी के उत्तराधिकरी प्रमोद दास ने महिला के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि पूरा विवाद मठ की जमीन पर कब्जे का है। अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए उच्च अदालत में अपील दायर कर जमानत की गुहार लगाई जाएगी।