दहेज हत्या के आरोप में पति पत्नी को 10 वर्ष की कठोर कैद
दहेज हत्या के आरोप में पति पत्नी को 10 वर्ष की कठोर कैद
उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में जेठ व उसकी पत्नी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि गोंडा जनपद के नवाबगंज थानाक्षेत्र के मीरपुर युसुफ गांव निवासी हबीब खां ने कप्तानगंज थाना में तहरीर देकर कहा कि वह अपनी पुत्री शबनम का निकाह शाहआलम के साथ किया था। दामाद शाहआलम व बड़ा भाई आफताब आलम, उसकी भाभी सबरूनिंशा एवं दामाद की बहन कम दहेज मिलने कारण प्रताड़ित करते थे। 21 मार्च 2013 को कम दहेज की बात पर करंट लगाकर शबनम को घर में मार डाला। उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। वादी मुकदमा परिवार के साथ मुंबई रहता था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। शाह आलम न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। विचारण केवल आफताब आलम व सबरूनिंशा के विरुद्ध हुआ और दोनों को सजा सुना दी गई।