बिना अनुमति के डिग्री लगाने पर अल्ट्रासाउंड सस्पेंड

बिना अनुमति के डिग्री लगाने पर अल्ट्रासाउंड सस्पेंड

उप्र बस्ती जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है।बिना डाक्टर कीअनुमति से डिग्री लगाकर डायग्नोस्टिक सेंटर चलने का मामला सामने आया। जांच में पुष्टि होने पर सेंटर के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।​

पीसीपीएनडीटी की बैठक 28 जून को डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई थी। बैठक में गौर के हलुवा बाजार में संचालित शिवाजी डायग्नोस्टिक सेंटर का मामला सामने रखा गया। बताया गया कि डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी डिग्री शिवाजी डायग्नोस्टिक पर लगी है, जबकि मुझसे अनुमति नही लिया गया है। इसके बाद आईजीआरएस के नोडल अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने जांच की, जिसमें पाया कि डिग्री डॉ. पंकज की लगी हुई है। बैठक में पंजीकरण निलंबित करने की संस्तुति की गई है। बाद में सीएमओ डॉ. आरएस दुबे ने सेंटर का पंजीयन सस्पेंड कर दिया। कहा कि डिग्री में उल्लेख डॉक्टर की डिग्री बिना अनुमति के लगाई गई थी। बिना डॉक्टर डिग्री के सेंटर संचालित नहीं हो सकता। बताया कि संबंधित सेंटर संचालक को नोटिस भेजकर अब जवाब मांगा जाएगा। कहा कि कही भी अवैध रूप  अल्ट्रासाउंड सेंटर की शिकायत मिलेगी जांच कराके कार्रवाई किया जायेगा।

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