बस्ती जिले में दो सगे भाइयों और माता-पिता को दस-दस वर्ष का कारावास

बस्ती जिले में दो सगे भाइयों और माता-पिता को दस-दस वर्ष का कारावास

उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले दो सगे भाइयों व उनके माता-पिता को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के एक निवासी पीड़िता के पिता ने थाना कप्तानगंज में 13 अगस्त 2015 को तहरीर देकर कहा था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी जो थानाक्षेत्र के एक गांव में अपने मामा के यहां रहती थी। आठ जुलाई 2015 को सरफराज अहमद अपने भाई मोईन अख्तर, माता खुदैजा खातून, पिता अंसार अहमद के सहयोग से वहीं से उसको बहला-फुसलाकर मुम्बई भगा ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ सरफराज अहमद ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके चारो आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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