बेटे और बहू की कुल्हाडी से काटकर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कैद

 

बांदा में पिछले साल जून के महीने मेअपने बेटे और बहु की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले हत्यारोपित पिता कोआजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है।
नरैनी थाना क्षेत्र के ग्राम बरसड़ा मानपुर में 14 जून 2023 की रात्रि को अभियुक्त देशराज ने अपने बेटे मन्नू लाल और बहु चुन्नी देवी की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र हरदयाल की तहरीर पर थाना नरैनी मे धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह गौर ने सम्पादित की थी। 25 जून 2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक ने प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। लोक अभियोजक श्रवण कुमार और सुशील कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा, पैरोकार मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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