हत्या के बीस साल पुराने मामले में 5 को उम्रकैद की सजा

सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में साल 2004 में हुई थी वारदात

 

सुलतानपुर : हत्या के 20 साल पुराने मामले में सुलतानपुर की अदालत ने 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीते 6 मई 2004 को दोपहर 2:30 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बैजापुर गांव निवासी रामराज वर्मा ने पुलिस को सूचना दिया कि उसके बेटे पंकज की पांच लोगों ने हत्या करके उसकी लाश कहीं छिपा दिया है। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्जकर आरोप पत्र दाखिल किया था। सुलतानपुर की अदालत ने बुधवार को अमेठी जनपद के थाना पीपरपुर के डिहवा गांव निवासी पवन वर्मा, सुलतानपुर जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बैजापुर गांव निवासी रामसागर, दिनेश, कुलदीप और संतोष कुमार को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50-50 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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