Basti News: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

Basti News: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिले में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 59 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि छावनी क्षेत्र के ग्राम रूपगढ़ निवासी धुपई मौर्य ने थाने पर 22 अप्रैल 2011 को जुबानी सूचना दिया कि वह और उसके परिवार के लोग घरेलू कार्य में व्यस्त थे, कि गांव के रामचंदर व बाबूराम मौर्य व उसके लड़के रामसागर मौर्य और सुभाष जमीन के बंटवारे को लेकर एकराय होकर मारापीटा। सूचना पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर लिया। बाद में वादी के सिर पर आई चोट के कारण 30 अप्रैल 2011 को इलाज के दौरान गोरखपुर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने धुपई की बहु श्रीमती मौर्या की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमें के दौरान बाबूराम की मौत हो गई। अदालत ने हत्या व अन्य धाराओं का दोषी ठहराते हुए रामचंदर व दोनों सगे भाई रामसागर व सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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