राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ना अपनाने पर भी शिक्षकों का नहीं रुकेगा वेतन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ना अपनाने पर भी शिक्षकों का नहीं रुकेगा वेतन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश के प्रावधान पर लगाई रोक। बेसिक शिक्षा विभाग को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश।याची अध्यापकों द्वारा राज्य सरकार के 16 दिसंबर 2022 के शासनादेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती।।शासनादेश में एनपीएस ना अपनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का किया गया था प्रावधान। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने योगेंद्र कुमार सागर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया गया आदेश।

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