चरस रखने के जुर्म में 15 साल का कारावास और एक लाख रूपये जुर्मना
चरस रखने के जुर्म में 15 साल का कारावास और एक लाख रूपये जुर्मना
उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने चरस रखने के जुर्म में दोषी पाए गए युवक को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।न्यायाधीश ने एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अधिवक्ता मृत्युंजय उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने घटना का विवरण न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए कहा कि घटना लगभग सात वर्ष पहले की है। छावनी थाना क्षेत्र के तत्कालीन उपनिरीक्षक आलोक राय 24 दिसंबर 2015 की रात गश्त में हमराहियों के साथ निकले हुए थे। छावनी बाजार के पश्चिम रामजानकी तिराहे के पास भोर में 4:40 बजे एक संदेहास्पद व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। उसे नियमों की जानकारी देने के बाद उसकी जामा तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से एक किलो 650 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी इसेनेपाल से लाया था और बेचने की फिराक में था। पूछने पर उसने अपना नाम सूरज मिश्रा निवासी मोहल्ला रामेश्वर पुरी थाना कोतवाली बताया। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ ।गवाहों का बयान और दोनों पक्ष की सुनवाई व गवाही के बाद अदालत ने सूरज मिश्रा को चरस रखने के जुर्म में दोषी पाया है।