हत्या के आरोप में अजय भट्ट को आजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी अजय भट्ट को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि कोतवाली थानाक्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी राम रक्षा पांडेय ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा गया था कि 21 जून 2014 को उनका लड़का हरिओम पांडेय उर्फ प्रिंस (18) अपने मामा सुनील तिवारी व दिवाकर सिंह के साथ रात में करीब 10ः30 बजे घर आ रहा था। कि डॉ. शशि श्रीवास्तव के घर के सामने आवास विकास वाले रास्ते पर अजय भट्ट पुत्र अज्ञात, पता अज्ञात व दो ज्ञात और एक अज्ञात लड़कों ने मिलकर हरिओम को चाकू व सरिया से मार पीटकर घायल कर दिया।घायल अवस्था में उसे लेकर उसके मामा व दिवाकर जिला अस्पताल गए, जहां से उसे मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया। 23 जून को उसकी मत्यु हो गई। पुलिस ने तीन ज्ञात व एक अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान अज्ञात की भी पहचान कर ली गई। कोर्ट ने अजय भट्ट के अलावा अन्य तीन आरोपियो को किशोर होने के कारण उनकी पत्रावली को किशोर न्यायालय में भेज दी थी। न्यायाधीश ने अजय भट्ट को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाया।

 

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