गलत अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति शिक्षक बर्खास्त मुकदमा दर्ज करने का आदेश
गलत अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति शिक्षक बर्खास्त मुकदमा दर्ज करने का आदेश
उप्र संतकबीरनगर जिले के बीएसए ने सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक को गलत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने वाले अरुण कुमार को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। बर्खास्तगी की कार्रवाई के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने और वेतन रिकवरी कराने का निर्देश दिया है। सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय में हुई शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मंडलायुक्त से हुई थी। मंडलायुक्त ने इसे गम्भीरता से लेते हुए बीएसए से अभिलेख तलब किया था। प्रकरण में अभिलेख देने में हीलाहवाली करने पर मंडलायुक्त नाराज हुए थे और कड़ी चेतावनी भी दी। इसके बाद एडी बेसिक को इसकी जांच कराने का निर्देश दिया। एडी बेसिक ने इसकी जांच शुरू की। जांच में शिक्षक द्वारा लगाया गया अनुभव प्रमाण पत्र सिद्धार्थनगर के स्कूल का मिला। इसकी जांच बीएसए सिद्धार्थनगर को सौंपी गई। बीएसए ने इसकी विधिवत जांच की। जांच में तत्कालीन प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा खंड शिक्षाधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारों ने भी इसकी पुष्टि की। लेकिन जांच के दौरान पता चला जिस विद्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है वहां नियुक्ति की प्रक्रिया ही पूरी नहीं की गई। बेसिक शिक्षा विभाग के नियमावली का अनुपालन किए बिना ही शिक्षक अरुण कुमार को नियुक्त कर दिया गया। बाद में उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया।
बीएसए की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विद्यालय ने नियमों का पालन नहीं किया। इस कारण उसके द्वारा शिक्षक अरुण कुमार को जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र गलत है। एडी बेसिक का निर्देश मिलने के बाद बीएसए ने 31 मार्च 2016 के डेट में जारी अपने अनुमोदन आदेश को वापस ले लिया है। इसके अलावा प्रबंधक को निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत अरुण कुमार पुत्र रामसुमेर निवासी राप्ती नानकार, धर्मसिंहवा जनपद सिद्धार्थनगर को तत्काल बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए वेतन रिकवरी की कार्रवाई तत्काल कराएं।