इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय की नियुक्ति किया रद्द
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय की नियुक्ति को नियम विरुद्ध और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी अभियोजन विभाग के मुखिया के रूप में की गई नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 25 ए (2) के विरुद्ध है। कोर्ट ने छह माह के अंदर अभियोजन विभाग के नए प्रमुख की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 25 ए (2) के तहत करने का भी आदेश दिया है।