मोदी सरनेम के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल की याचिका

मोदी सरनेम के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल की याचिका
ऩई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता अभी बहाल नहीं होगी. मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया है, अब राहुल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन बचा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यानी कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी और यह सजा बरकरार रहेगी। गुरुवार (7 जुलाई) को गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी पर इस तरह के अन्य कई केस चलने का जिक्र किया और इसी के साथ निचली अदालत के फैसले को सही बताया. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था. राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी, जिस पर लंबी सुनवाई चली थी।राहुल गांधी पर आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है. समर्थक यहां राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही संघर्ष में उनके साथ होने की बात कर रहे हैं।

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