महोबा में पूर्व मंत्री के पुत्र को आजीवन कैद और पूर्व विधायक के पुत्र को 10 साल की सजा
वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव के दौरान सपा- बसपा समर्थकों में हुआ था खूनी संघर्ष
महोबा। वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव के दौरान सपा-बसपा समर्थकों के बीच हुये खूनी संघर्ष मे एक निर्दलीय प्रत्याशी की मौत के मामले मे महोबा की एक अदालत ने पूर्व मंत्री के पुत्र को आजीवन कारावास और पूर्व विधायक के पुत्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया है।
चुनाव के दौरान करीब 6 साल पहले महोबा के पूर्व मंत्री सिद्धगोपाल साहू के पुत्र साकेत साहू और महोबा के ही पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह के पुत्र हिमांचल सिंह के बीच जमकर फायरिंग हुई थी। दोनो तरफ से कई लोग घायल हुये थे। जिसमे एक निर्दलीय प्रत्याशी की गोली लगने से मौत हो गयी थी। घटना को लेकर दोनो तरफ से महोबा कोतवाली मे एफआईआर दर्ज कराई गयी थी। पूर्व मंत्री के पुत्र साकेत साहू के खिलाफ धारा 302 आईपीसी और पूर्व विधायक के पुत्र हिमांचल को अटैम टू मर्डर का आरोपित बनाया गया था। बुधवार को इस मामले मे महोबा के अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल की अदालत ने पूर्व मंत्री के पुत्र साकेत साहू को हत्या का दोषी मानते हुये आजीवन कारावास, और पूर्व विधायक के पुत्र हिमांचल सिंह को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुये 10 साल कैद की सजा सुनाई है।