पूर्व विधायक ताबिश खां की संपत्ति जब्त करने का आदेश
पूर्व विधायक ताबिश खां की संपत्ति जब्त करने का आदेश
उप्र संतकबीरनगर जिले में बैंक अॅफ बड़ौदा से ऋण लेकर अदा न करना तत्कालीन खेसरहा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खां सहित तीन को महंगा पड़ गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने बैंक गारंटी में दी गई जमीन जब्त करते हुए बैंक को सुपुर्द करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार मेंहदावल को इसका फौरन अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। बैंक इस जमीन की नीलामी कर कर्ज की धनराशि की भरपाई करेगा। साकिर अली पुत्र स्व. यूसुफ अली निवासी खजुरी ने गाटा संख्या 271 रकबा 0.037 हेक्टेयर और गाटा संख्या 283 रकबा 0.220 हेक्टेयर भूमि को बंधक रखकर बैंक आहफ बड़ौदा से 11 लाख 22 हजार 424 रुपये ऋण लिया था। इसमें ऋणी के पुत्र पूर्व विधायक ताबिश खां पुत्र साकिर अली, इफ्तेखार खां पुत्र साकिर अली जमानती रहे। इन लोगों ने ऋण की धनराशि जमा नहीं की और खाता एनपीए हो गया। इसके बाद ऋण लेने वालों को बैंक से नोटिस दिया गया।