यूपी निकाय चुनाव: हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार,डिप्टी सीएम के टविट में दिखा संदेश


लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के मंगलवार को आए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। इसके संकेत यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कुछ देर पहले किए गए टविट से दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने एक घंटे पहले टविट में कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!
गौरतलब है हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं…सब जनरल कोटे में लड़ेगे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गयी है। डिप्टी सीएम के टविट के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है यूपी में निकाय चुनाव अब लंबा लटक सकता है। गौरतल है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार द्वारा गत 12 दिसंबर को जारी उस नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है जिसके जरिए सरकार ने उन स्थानीय निकायों में प्रशासक तैनात करने की बात कही थी जिनका कार्यकाल शीघ्र पूरा होने जा रहा है। प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराने के मूड में है। बीजेपी कर सहयोगी दल अपना दल ने भी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को बेमतलब बताया है।

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