बांदा में नाबालिग से रेप के आरोपित को 25 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 60 हजार अर्थदण्ड की सजा
बांदा । नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को यहां की एक अदालत ने 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और ₹ 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि बांदा शहर के मोहल्ला खुटला निवासी अभियुक्त जावेद उर्फ राहुल ने 20.मई.2019 को थाना अतर्रा क्षेत्र में टेम्पो से बुखार की दवा लेने गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था और फोन पर पीड़िता के परिजनों को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी । इस सम्बन्ध में पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना अतर्रा मे मुअसं 119/19 धारा 363/504/506 आईपासी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था । अतर्रा पुलिस ने एफआईआर के बाद 23.जून 2019 को पीड़िता को बरामद करके मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया था । मेडिकल परीक्षण और बयान के उपरांत मामले में धारा 376/366 भादवि व धारा 04 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई थी ।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र तिवारी ने सम्पादित करते हुये साक्ष्यों का प्रभावी संकलन कर न्यायालय में 29.अगस्त 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था । लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी और कोर्ट मोहर्रिर म0कां0 निर्मला व पैरोकार कां0 पुष्पेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त जावेद उर्फ राहुल को न्यायालय एएसजे/FTC-II बांदा ने गुरुवार को मुकदमे का फैसला सुनाते हुये 25 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।