इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में गैंगेस्टर एक्ट में सम्पत्ति कुर्की पर लगाई रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी थाने में गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर डीएम के आदेश को मनमाना मानते हुए उसे रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अपनी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगेस्टर के तहत कुर्क नहीं की जा सकती है।