नायब तहसीलदार पर भ्रष्टााचार का आरोप शासन ने तलब किया रिपोर्ट

नायब तहसीलदार पर भ्रष्टााचार का आरोप शासन ने तलब किया रिपोर्ट

उप्र बस्ती जिले में नायब तहसीलदार हरैया शौकत अली के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप का शासन ने संज्ञान लिया है। नायब तहसीलदार पर लगाए गए आरोपों की जांच वरिष्ठ राजस्व अधिकारी स्तर से कराए जाने तथा रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने को कहा है। उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन घनश्याम चतुर्वेदी द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी बस्ती

भेजे पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने पड़ोस जिले सिद्धार्थनगर के निवासी नायब
तहसीलदार हरैया पर भ्रष्टाचार व नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है। इनके निकट संबंधी दो
बाहरी व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित लेनदेन का भी आरोप है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि
कुसुम बनाम प्रभु, वाद संख्या 201817140100155 में मूल खातेदकायमीकर्ता अयोध्या प्रसाद को तो पार्टी बनाया गया न ही नोटिस क गई तथा एक पक्षीय आदेश चार दिसंबर 2018 को पारित कर दिया गया।
रुपये लेकर बिना साक्ष्य लिए कायमी प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार राम सजीवन बनाम बदल के मामले में भी प्रथम वसीयत को सही मानते हुए द्वितीय वसीयत को नहीं माना गया। इसकी पुष्टि करते हुए एसडीएम विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि आरोपित नायब तहसीलदार से शासन के निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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