Basti News: किसानों को अभी तक क्यों नहीं मिला मुआवजा हाई कोर्ट ने एनएचएआइ से मांगा जवाब
Basti News: किसानों को अभी तक क्यों नहीं मिला मुआवजा हाई कोर्ट ने एनएचएआइ से मांगा जवाब
उप्र बस्ती जिले में किसानों को मुआवजा राशि ने दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि निर्धारित होने के बाद मुआवजा राशि लंबे समय तक स्वीकृत क्यों नहीं की गई और धनराशि अभी तक हस्तांतरित क्यों नहीं हुआ।
यह स्पष्टीकरण न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने शिव पाल सिंह और 17 अन्य की याचिका पर मांगा है।
बस्ती के ग्राम महरीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 बनाया जा रहा है। इसमें कई किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई है। मुआवजा 25 मार्च 2022 को घोषित हुआ, लेकिन अभी तक एनएचएआइ ने मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में स्थानांतरित नहीं की। ऐसे में अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की। न्यायालय ने एनएचएआइ से जवाब मांगा और सुनवाई के लिए चार दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वकील ने स्वीकार किया कि स्वीकृत मुआवजा राशि अभी तक सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई गई
है।