विद्यालय के नाम पर गलत तरीके से 12 बीघा जमीन हथियाने का आरोप, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिए जांच के आदेश
विद्यालय के नाम पर गलत तरीके से 12 बीघा जमीन हथियाने का आरोप, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिए जांच के आदेश
उप्र बस्ती जिले में विक्रमजोत क्षेत्र के चपिलांव में स्थित बाबूसिंह स्मारक विद्यालय के प्रबंधक को 12 बीघा जमीन कूटरचित तरीके से हथियान के मामले में हर्रैया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर ने बताया कि गांव के आधा दर्जन गाटों में गलत तरीके से विद्यालय का नाम दर्ज होने के मामले में प्रबंधक से 10 दिन के भीतर अभिलेखीय साक्ष्य सहित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मामला चपिलांव निवासी भीमनाथ सिंह ने 22 मई को डीएम से शिकायत किया था कि बाबू सिंह स्मारक विद्यालय के प्रबंधक ने परिवार की ही तत्कालीन महिला प्रधान के सहयोग और चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत से गांव के चार काश्तकारों सहित बाग मालिकान, परती, बंजर, आबादी और चकबंदी में बचत की जमीनों को गलत तरीके से विद्यालय के नाम करा लिया है। जब मई में उक्त जमीनों पर मौजूद लाखों के पेड़ काटकर बेंचे जाने लगे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और अधिकारियों से मामले की शिकायत किया। डीएम के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने मामले की जांच किया तो बड़े पैमाने पर जमीन का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतापाल कौर ने बताया कि इतनी जमीनें विद्यालय को किस आधार पर दी गईं। इसकी जांच चल रही है। आरोपी का जवाब मिलते ही अग्रिम कार्रवाई शुरु की जाएगी।