दिल्ली के साइको ‘ रेपिस्ट और हत्यारे’ रविंद्र कुमार को उम्रकैद

नईदिल्ली। रोहिणी की अदालत ने बच्चों के साइको ‘ रेपिस्ट और हत्यारे’ रविंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। वह 2015 में एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। हालांकि, उसके गुनाहों के बही खाते में ऐसी लगभग 30 वारदात का जिक्र है।रोहिणी की एक विशेष अदालत ने बच्चों के साइको ‘दुष्कर्मी और हत्यारे’ रविंद्र कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। वह 2015 में एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। हालांकि, उसके गुनाहों के बही खाते में ऐसी लगभग 30 वारदातों का जिक्र बताया जा रहा है। इससे पहले एक और केस में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। एडिशनल सेशन जज(पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) सुनील कुमार ने बेगमपुर पुलिस थाने से जुड़े इस मामले में छह मई को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने कुमार को आईपीसी के तहत दुष्कर्म, हत्या, अगवा करना और पॉक्सो के संबंधित प्रावधानों में गुनहगार पाया। मामले में रविंद्र(दोषी) की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने पूछताछ में ऐसी 30 से ज्यादा घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली थी। जांच एजेंसी का कहना था कि इस एक खुलासे के बाद कई सारे ऐसे केस खुल गए , जो बिना किसी सबूत के बंद पड़े थे। इनमें से अधिकांश केस दिल्ली और एनसीआर की अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं।
मौजूदा केस बेगमपुर पुलिस थाने के अंतर्गत एक माइनर बच्ची को अगवा कर उसके दुष्कर्म और फिर हत्या का है। बच्ची के माता-पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छानबीन के दौरान बच्ची का शव 14 जुलाई को झाड़ियों से बरामद हुआ। अभियोजन के मुताबिक, दोषी कासगंज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और नशे का आदि है

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