गांजा दिखाकर फंसाया गया युवक कोर्ट से बरी

गांजा दिखाकर फंसाया गया युवक कोर्ट से बरी

उप्र बस्ती जिले में एफटीसी प्रथम न्यायालय के जज विजय कुमार कटियार की अदालत ने एनडीपीएस के मामले में आरोपी शेषदत्त (25) उर्फ गब्बर, निवासी बनहरा, कलवारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने इसे संवैधानिक मूल अधिकार व मानवाधिकार का हनन मानते हुए डीजीपी, गृह सचिव को दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई व दोषमुक्त को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का सख्त आदेश दिया है। कलवारी थाने में तैनात रहे एसआई शिवधारी ने 15 अक्तूबर 2020 को गब्बर को हिरासत में लिया था। पुलिस का दावा था कि तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। गरीब व साधनहीन गब्बर निजी अधिवक्ता रखने में असमर्थ था। प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजनीश मिश्र ने लीगल एंड डिफेंस कौंसिल सिस्टम को सौंपा था। कोर्ट में केस की पैरवी कौसिंल के चीफ कौशल किशोर श्रीवास्तव, शैलजा पांडेय, नितीश श्रीवास्तव, दीप्ति पांडेय ने किया।

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