उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सदभावना हॉस्पिटल को नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का दियाआदेश

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सदभावना हॉस्पिटल को नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का दियाआदेश

उप्र बस्ती जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने लापरवाही पूर्वक चिकित्सा कार्य किए जाने के मामले में सदभावना हॉस्पिटल मालवीय रोड को नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश आदेश दिया है। पीठ ने मानसिक कष्ट, वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिनों के भीतर देनी होगी। कोतवाली थानाक्षेत्र के जामडीह शुक्ल निवासी विवाहिता कविता ने फोरम में परिवाद दाखिल करके बताया कि वह गर्भवती थीं। इसी अस्पताल में अपना इलाज बराबर कराती थीं। उनका गर्भस्थ शिशु अल्ट्रासाउण्ड रिपार्ट के अनुसार ठीक था। पीड़ा होने पर सात अप्रैल 2018 को अस्पताल में भर्ती हुई। यहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी के समय मौत हो गई थी।

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