किशोरी को जलाकर हत्या करने के मामले में मां व दो बेटों को उम्रकैद की सजा
किशोरी को जलाकर हत्या करने के मामले में मां व दो बेटों को उम्रकैद की सजा
उप्र बस्ती जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने, लूटपाट करने व 17 वर्षीय छात्रा की जलाकर हत्या कर दिए जाने के मामले में मां व दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 18500 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है, अर्थदंड नहीं अदा करने पर 11 माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि दुबौलिया थानाक्षेत्र के विशेषरगंज कस्बा निवासी रामजियावन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि छह मार्च 2017 को जितेंद्र सोनी व उसकी मां लालमती अपने दो साथियों, नाम पता अज्ञात के साथ उसके घर में घुसकर उसे व उसके परिवार को पीटे। इसकी सूचना थाने पर दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात को लेकर काली प्रसाद व उनके बेटे विकास सोनी, नीरज सोनी, जितेंद्र सोनी व काली प्रसाद की पत्नी लालमती एकराय होकर घटना की शाम घर पर चढ़ गए। घर पर बेटी पूजा, श्रेया और पुष्पा मौजूद थीं। आरोपियों ने उसकी 17 वर्षीय बेटी पुष्पा के ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया। पुष्पा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मजिस्ट्रेट ने घायल का बयान लिया था। पुलिस ने काली प्रसाद व उनके बेटे विकास सोनी, नीरज सोनी, जितेंद्र सोनी, पत्नी लालमती के विरुद्ध केस दर्ज किया। पुलिस विवेचना में जलाकर हत्या करने के सहित अन्य धाराओं में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने नीरज सोनी, जितेन्द्र सोनी पुत्र काली प्रसाद व लालमती पत्नी काली प्रसाद को दोषी मानते हुए उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।