मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में तीन को 10 साल की सजा
सिलीगुड़ी: मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों अर्थात् (i) उमर फारुक (48), कालियाचक, जिला- मालदा, (ii) मोहम्मद अक्तरुल हक (48), कालियाचक, जिला- मालदा और (iii) रतन रॉय @ छोटू ( 34), बाघाजतिन कॉलोनी प्रधाननगर को मंगलवार सिलीगुड़ी एनडीपीएस कोर्ट ने 10 वर्षों की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया गया की इन लोगों के पास से पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट जिसमें 1200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया था। इन आरोपितों के पास से बोलेरो पिक अप WB-65 B-7856 वाहन जप्त किया था। बताया गया की सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के एएसआई बिनोद झा ने उमर फारुक (48), मोहम्मद अक्तरुल हक (48), रतन रॉय उर्फ छोटू (34) के
विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। झा ने अपनी शिकायत में बताया था कि 28.09.2020 को दिन के 2.25 बजे मुझे एक विशिष्ट स्रोत इनपुट मिला कि तीन व्यक्ति एक बोलेरो पिकअप वाहन संख्या-डब्ल्यूबी- 65 बी-7856 में बागडोगरा की ओर से आ रहे हैं और वे पीएस- माटीगाड़ा के तहत सिटी सेंटर क्षेत्र में बेचने के लिए ब्राउन शुगर की बड़ी खेप ले जा रहे हैं। उनके ग्राहकों को उनके गलत लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया है। मामला माटीगाड़ा पीएस जीडीई नंबर 1487 दिनांक- 28.09.20 में दर्ज किया गया तदनुसार, माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मामले की लिखित सूचना दी और पूरी जानकारी साझा की। इसके बाद, उनके एएसआई संजय बसुनिया, एएसआई निताई मंडल, कांस्टेबल- 1035 संतोष रबीदास, कांस्टेबल- 1008 कनक रॉय, कांस्टेबल- 986 राजीब सरकार, सीवी- 783 निरोद सिंह, सीवी- 155 सुकुमार दास को लेकर सिटी सेंटर, माटीगाड़ा के लिए रवाना हो गए। बोलेरो पिकअप नंबर-डब्ल्यूबी- 65 बी-7856 बागडोगरा की ओर से आ रही थी। उक्त वाहन को रोका और उपरोक्त तीन व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया जो चालक सहित वाहन के अंदर थे। पूछने पर उन्होंने अपनी पहचान बताई जैसा कि ऊपर बताया। ब्राउन शुगर की खेप को बरामद कर सभी को कोर्ट के माध्यम से जेल भेजा गया। लगभग साढ़े तीन वर्षों बाद जेल में रहते हुए आरोपितों के खिलाफ सुनवाई चली और अंत में आज सजा सुनाई गई। इस सजा से मादक पदार्थ के धंधे से जुड़े लोगों के लिए चेतावनी और सबक मिलेगा की अगर इस प्रकार के धंधे में वे पड़े तो उनका जीवन जेल में ही बीतेगा। रिपोर्ट अशोक झा