गलत रिपोर्ट देने वाले अ​धिकारियों के ​खिलाफ जांच के आदेश

गलत रिपोर्ट देने वाले अ​धिकारियों के ​खिलाफ जांच के आदेश

उप्र बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेलभरिया में बिना कार्य कराए धनराशि निकालने की मामले पर कोर्ट ने दो जांच अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों में पूर्व डीपीओ और पीडब्लूडी का एक जेई शामिल है। दूसरी जांच में धनराशि का दुरुपयोग व गबन की पुष्टि होने पर बचाव पक्ष ने मौके पर काम शुरू किया तो ग्रामीणों ने विरोध किया।

परशुरामपुर ब्लॉक के बेलभरिया निवासी राजेंद्र प्रसाद ने सीडीओ को शिकायती-पत्र देकर गांव के विकास कार्य में अनियमितता की शिकायत की थी। उन्होंने शपथ पत्र देकर जांच की मांग की थी। सीडीओ ने तत्कालीन डीपीओ अनुपम यादव और जेई पीडब्लूडी विनोद कुमार को जांच सौंपा। जांच अधिकारियों ने मामले में शिकायत को गलत बताते हुए जांच रिपोर्ट सौंप दी। शिकायतकर्ता ने फिर से शिकायती-पत्र समाधान दिवस हर्रैया में दिया। दो अधिकारियों एडीओ विजय वर्मा और महेन्द्र सिंह को जांच मिली। जांच अधिकारियों ने बताया कि आरसीसी रोड का निर्माण कराए बगैर धनराशि निकाली गई। तालाब की खुदाई में जिस मजदूर का नाम लिया गया, उसने कहा कि खुदाई नहीं की। इंटरलॉकिंग का काम भी आधा कराया गया। कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दिए प्रार्थना-पत्र में शिकायतकर्ता राजेन्द्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन जांच अधिकारी डीपीओ और जेई ने गलत आख्या दी। उन्होंने पदीय दायित्व का दुरूपयोग किया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती के न्यायालय ने जिला विकास अधिकारी को प्रकरण में प्रारंभिक जांच कराते हुए आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वर्तमान समय में काम कराने की शिकायत एसडीएम हर्रैया से की गई है। एसडीएम ने बीडीओ परसुरामपुर को जांच का निर्देश दिया है

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