संविदा लाइनमैन के परिजनों को 6.65 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

संविदा लाइनमैन के परिजनों को 6.65 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

उप्र बस्ती जिले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत रहे कर्मी की मौत के मामले में अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बस्ती व अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय को मृतक के परिजनों को 6 लाख 65 हजार 250 रुपये क्षतिपूर्ति ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। जो लोग संविदा कर्मी मृतक से काम ले रहे थे उनको भी पीठ ने चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। यदि धनराशि निर्धारित अवधि में नहीं दी जाती है तो उस पर ब्याज भी देना होगा।

वॉल्टरगंज क्षेत्र के अटरा गांव निवासी संतूरा आदि ने अधिवक्ता के जरिए परिवाद दाखिल कर कहा है कि उसके पति रामजीत संविदाकर्मी राम महेश व रमेश वर्मा के साथ बिजली का काम करते थे। जूनियर इंजीनियर अनुज कनौजिया एवं एसएसओ ने उसके पति को आश्वासन दिया गया था कि विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में तैनात कर दिया जाएगा। उसके पति को 20 जून 2023 को घर से बुलाकर ले गए तथा टिनिच चौकी अजगैवा जंगल के पंडितपुर टोला में हाईटेंशन तार 11 केवी के फ्यूज को ठीक करने को कहा गया। रमेश वर्मा शटडाउन का कार्य करते हैं। पति के खंभे पर फ्यूज जोड़ते समय बिजली आ गई। करंट रामजीत की मृत्यु हो गई। मृत्यु की घटना की जांच सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा ने की, जिसमें मृतक के आश्रितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की गई थी। परिवादिनी ने शासनादेश के अनुक्रम में विद्युत विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग किया, परंतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

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