विधवा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
विधवा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने विधवा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता वेदप्रकाश पांडेय व अमर बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि सोनहा थानाक्षेत्र की एक विधवा महिला ने कोर्ट के माध्यम से थाना सोनहा में मुकदमा पंजीकृत करा कर कहा कि उसके पति की एक वर्ष पहले मृत्यु हो गई है। उसका पड़ोसी राम सुरेश दबंगई के बल पर उसके साथ बलात्कार किया। 13 मई 2013 को रात 10 बजे राम सुरेश व उसकी पत्नी सुखपाती उसके घर में घुसकर मारा पीटा और धमकी दी कि शिकायत करोगी तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया, बाद में अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
पुर्नविवेचाना के बाद पुलिस ने रामसुरेश के विरुद्ध दुष्कर्म के मामले में आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर रामसुरेश को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई।