करंट लगने से बालक की मौत होने पर बिजली विभाग को 4.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
करंट लगने से बालक की मौत होने पर बिजली विभाग को 4.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
उप्र बस्ती जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने छह वर्षीय बालक की करंट लगने से मृत्यु के मामले में बिजली विभाग के अभियंताओं को चार लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसमें मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण निगम व उपखंड अधिकारी मुंडेरवा फीडर को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही पीठ ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिन के भीतर अदा करना होगा।
बतादे ओड़वारा बाजार के जमोहना गांव निवासी गब्बूलाल ने पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके गांव की सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप संख्या स्थापित है। जिस पर विद्युत आपूर्ति मुंडेरवा फीडर से होती है। जिसके समस्त विद्युत तारों की देखभाल की जिम्मेदारी विभाग की होती है। परिवादी का पुत्र अरुष छह वर्ष अपने दादा के साथ 21 अक्टूबर 2018 को शौच के लिए जा रहा था। बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ था जिसमें बिजली आपूर्ति हो रही थी। जिस पर उसके पुत्र व दादा का पैर पड़ जाने के कारण झटका लगा और अरूष तार में लिपट गया। जिसके उसके पुत्र अरुष की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पंचनामा हुआ। मृत्यु रिपोर्ट के साथ बिजली विभाग को परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी ने फोरम में परिवाद दाखिल किया था।