बंगाल में संत स्वाभिमान यात्रा के दौरान आज सड़कों पर निकलेंगे साधु संत अनुयायियों संग

सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी शहर के भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी धर्मात्मानंद जी महाराज ने संगठन की ओर से सिलीगुड़ी और पूरे उत्तर बंगाल के हिंदू समुदाय से जुड़े साधु संत आज अपराह्न सिलीगुड़ी के सड़कों पर उतरेंगे। इसकी जानकारी विहिप के प्रांतीय सचिव लक्ष्मण बंसल समेत अन्य साधु संतो ने दी है। बताया गया की संत समाज पर हो रहे कुत्सित हमले को हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा हिंदू संत संन्यासी के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणी के विरोध में एकजुट होकर पूरा हिंदू समाज, पूज्य संत के नेतृत्व में बंगीय संन्यासी समाज के बैनर तले सिलीगुड़ी में एक विशाल विरोध मार्च निकालने जा रहा है। इस मौके पर आज बंगाली संन्यासी समाज की ओर से 3.30 बजे बघाजतिन पार्क से शुरू होगा। वहां से रैली पदयात्रा के साथ सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय तक पहुंचेगी। वहां उन्हें साधु संत, आश्रमों पर हो रहे भू माफिया के खिलाफ अत्याचार को रोकने की मांग की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बंगाल अध्यक्ष लक्ष्मण बंसल ने कहा कि सनातन धर्म, कला संस्कृति के लिए भारत के साथ-साथ विश्व में प्रसिद्ध बंगाल की पवित्र भूमि पर हिंदू धर्म के साधु संतों पर इस तरह के हिंसक और अशोभनीय हमला चिंता का विषय है। संतों पर इस अन्याय के विरोध में ने हिंदू समाज से बंगाल संन्यास समाज द्वारा आयोजित विशाल विरोध मार्च में सभी लोगो को भाग लेने का आह्वान भी करते है। विहिप के प्रवक्ता सुशील रामपुरिया ने कहा कि हिंदू समाज और साधु संत शास्त्र को मानने वाले है। सहनशील और सदा दूसरे के सेवा करने वाले होते है। लेकिन कोई इस मुगालते में ना रहे की इसी धर्म में जब भी अत्याचार सिर से ऊपर तक बढ़ा है तो शास्त्र के साथ शस्त्र रखने वाले हमारे महात्मा और पूर्वज इसे उठाने में भी देर नहीं की है। भगवान देवाशीष शंकर जिसे भोलेनाथ कहा जाता है। समय पर इनका तांडव श्रृष्टि ने देखा और आज भी याद करते है। बताते चले की आरोपी प्रदीप रॉय की शिकायत के आधार पर रामकृष्ण मिशन सन्यासियों के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज किया गया है। प्रदीप राय ने आरोप लगाया कि मिशन डेढ़ एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। दूसरी और मिशन का दावा है कि उक्त जमीन उन्हें जलपाईगुड़ी निवासी सुनील कुमार राय नामक व्यक्ति ने दान में दी थी। आरोपित प्रदीप रॉय के खिलाफ धारा 457 जमानती 427 (जमानती), 325 (जमानती) 379 गैर जमानती, 506 (जमानती) धारा लगी है। हमलावर बंदूक लेकर गए थे लेकिन आर्म्स एक्ट नहीं लगाया गया है। आसानी से जमानत या अग्रिम जमानत हो सकती है। प्रदीप की शिकायत के आधार पर मिशन के सन्यासियों के खिलाफ धारा 447 (जमानती), 188 (जमानती), 506 (जमानती), 3(1)(जी)(आर)(एस) गैर जमानती धारा लगी है। यह बहुत ही कठिन धारा है, जिसमें जिसकी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है। इसमें सजा छह महीने से पांच साल तक है। इस धारा के तहत कोई अग्रिम जमानत नहीं मीलेगी परिणामस्वरूप आरोपित मिशन के सन्यासियो को जमानत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट अशोक झा

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