Basti News: नकली शराब बनाने के मामले में नौ लोगों को 6-6 वर्ष का कारावास

Basti News: नकली शराब बनाने के मामले में नौ लोगों को 6-6 वर्ष का कारावास

उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के नौ वर्ष पहले नकली शराब बनाने के मामले में नौ लोगों को 6-6 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आठ महीने 15 दिन की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। न्यायालय ने तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

एक मई 2015 को पुरानी बस्ती पुलिस ने स्वाट टीम के साथ चैनपुरा गांव में गोदाम बनाकर नकली शराब बनाने का कारखाना पकड़ा था। तैयार नकली शराब दो गाड़ियों में लाद कर गोरखपुर भेजने की तैयारी में है। दोनों टीमों ने मिलकर दबिश दी और 17 गत्ते देशी नकली शराब के साथ आरोपितों को गिरफ्तार किया।

विवेचना के बाद ओम प्रकाश, सुमित गौण निवासी अलहलादपुर थाना राजघाट गोरखपुर, राजकिशोर शुक्ला, कौशल किशोर शुक्ला निवासी ग्राम चैनपुरवा थाना पुरानी बस्ती, झिनकान पासी निवासी मेडिकल कॉलेज थाना चिलुवाताल जिला गोरखपुर, दुर्गेश पाल निवासी मियां बाजार पूर्व फाटक गोरखपुर, प्रेमकुमार शुक्ला मेडिकल कॉलेज अदालत से थाना चिलुआताल गोरखपुर, बिट्टू पासवान निवासी बिलंदपुर थाना कैंट जिला गोरखपुर, पंकज पासवान निवासी भैसही बुजुर्ग गोरखपुर, धर्मेंद्र खुराना मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज जिला गोरखपुर, अजय शुक्ला निवासी साहवाजगंज थाना सहजनवा जिला गोरखपुर व उमेश जायसवाल निवासी मियां बाजार थाना कोतवाली जिला गोरखपुर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

दोनों पक्षों को न्यायालय की तरफ से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने धर्मेंद्र खुराना, अजय शुक्ला एवं उमेश शुक्ल को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। अन्य आरोपितों को दोषी मानते हुए सजा सुनाया।

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